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तीन साल पहले हत्या के केस में 5 दोषियों को उम्रकैद

10:29 AM May 23, 2024 IST
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गुरुग्राम,22 मई (हप्र)
तीन साल पहले 20 मई, 2021 को बंधवाड़ी गांव के पास एक हत्या के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार बंधवाड़ी गांव के पास पहाड़ी पर बने कमरे में संदीप उर्फ कालू निवासी गांव बंधवाड़ी की हत्या कर दी गई थी। इस सूचना पर पुलिस चौकी ग्वाल पहाड़ी थाना में गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। मृतक के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि 17 मई, 2021 की रात को करीब एक बजे इनके गांव का ही एक लड़का आया। उसके बेटे संदीप को अपने साथ ले जाने के लिए आवाज देने लगा। जब उसके बेटे ने उसकी बात नही सुनी तो उसने कहा या तो साथ चल वरना तुझे जान से मार दूंगा। उसके बाद उसका बेटा संदीप उर्फ कालू बाहर गया और उस लड़के को वहां से भगा दिया। दो दिन बाद 19 मई, 2021 को वह और उसका बेटा संदीप घर पर ही थे। रात करीब 7 बजे गांव का ही एक लड़का उसके बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए आया। संदीप उसके साथ ताश खेलने चला गया। जब देर रात तक वह घर नहीं लौटा। वह अगले दिन सुबह समय करीब 7.30 बजे अपने बेटे को ढूंढने सूरजमल के खाली प्लॉट में बने कमरे पर गया। जहां इसका बेटा लहूलुहान हालात में पड़ा था। उसके सिर पर व पैरों में चोटों के निशान थे। शिकायत पर थाना डीएलएफ फेज-1 में केस दर्ज किया गया।
पुलिस ने इस हत्या केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों क पहचान बंधवाड़ी गांव निवासी दिनेश उर्फ मेजर, जगबीर, प्रवीन के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा 26 मई 2024 को रोशन उर्फ कपिल निवासी गांव बंधवाडी व इससे पहले 9 जुलाई 2021 को आरोपी सुखबीर उर्फ सुखा निवासी गांव बंधवाड़ी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने हत्या का बात कबूली। यह हत्या पुराने झगड़े की रंजिश में की गई। केस अदालत में चला। अब एडिशनल सेशन जज तरुण सिंघल की अदालत ने निर्णय सुनाया है। आरोपियों को दोषी ठहराया और पांचों आरोपियों को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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