‘बगैर किसी कारण प्रार्थी का आवेदन रुका तो अधिकारी की खैर नहीं’
कुरुक्षेत्र, 4 सितंबर (हप्र)
सेवा के अधिकार के तहत अगर किसी अधिकारी बिना किसी कारण के किसी प्रार्थी का आवेदन रोका तो संबंधित अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए किसी भी विभाग के पास एक केस भी एक दिन के लम्बित नहीं रहना चाहिए। ये चेतावनी सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने गत सायं मैक के सभागार में सेवा के अधिकार के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला में बोलते हुए दी। उन्होेंने कहा कि अब हर विभाग को जनता की सेवा के लिए तत्पर रहना होगा और सरकार द्वारा अधिसूचित 546 सेवाओं का लाभ निर्धारित समयावधि के अंदर देना सुनिश्चित करना होगा। अहम पहलू यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एकमात्र विजन है कि सभी वर्गों को नोटिफाई सेवाओं का लाभ देकर आम नागरिक के जीवन को सुगम सहज बनाया जा सके। इसलिए लोगों की आस को जहन में रखते हुए राज्य सरकार ने आटो अपील साफ्टवेयर (आस) को शुरू किया है।
इससे पहले उन्होंने ओपन हाउस में सेवा का अधिकार के तहत ओर सेवाओं को जोड़ने के लिए अधिकारियों, एमिनेंट पर्सन, अर्बन लोकल बॉडीज के निवर्तमान पार्षदों, सीएम विंडो व कष्ट निवारण समिति के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य लोगों से आरटीएस पर चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान रामेश्वर, राजन, रामकुमार रम्बा, काबुल सिंह, सतीश कुमार, रविन्द्र सांगवान, गुलशन कुमार ग्रोवर, सुरेन्द्र माजरी, डा. शंकुतला शर्मा, प्रदीप झाम्ब ने आरटीएस को लेकर कुछ सुझाव दिए। मुख्य आयुक्त ने सबसे पहले आरटीएस स्कोर बोर्ड में हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र के प्रथम स्थान पर आने पर उपायुक्त मुकुल कुमार और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। टीसी गुप्ता का कला कीर्ति भवन पहुंचने पर हरियाणा कला परिषद के निदेशक संजय भसीन ने टीसी गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की।