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21 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया पारित

09:24 AM Jul 16, 2024 IST
21 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया पारित
जीरकपुर नगर परिषद भवन के बाहर मीिडया से बातचीत करते विधायक कुलजीत रंधावा। -दैनिक ट्रिब्यून
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जीरकपुर, 15 जुलाई (हप्र)
सोमवार को बड़े फेरबदल के तहत नगर परिषद जीरकपुर के 21 पार्षदों ने सर्वसम्मति से नगर परिषद जीरकपुर के अध्यक्ष उदयवीर ढिल्लों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। परिषद में 22वें नंबर पर डेराबस्सी के विधायक कुलजीत रंधावा ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह निर्णय कांग्रेस के 13 असंतुष्ट पार्षदों और शिरोमणि अकाली दल के 8 पार्षदों द्वारा अध्यक्ष उदयवीर ढिल्लों को बदलने का प्रस्ताव लाने के बाद लिया गया, क्योंकि वे नगर परिषद अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से असहमत थे। इसके लिए पार्षदों ने 28 जून को नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को शपथ पत्र सौंपा था, जिसके बाद अध्यक्ष उदयवीर ढिल्लों ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर बैठक की वीडियोग्राफी और पुलिस सुरक्षा की मांग की थी और बैठक 5 जुलाई को बुलाई गई थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षद 48 घंटे पहले बैठक का एजेंडा नहीं मिलने के कारण नहीं आये, वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इतने कम समय में सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जताई, जिसके बाद नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बैठक स्थगित कर दी। सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक होने के बाद विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने कहा कि वे जोड़तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करतेऔर 21 पार्षदों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनमें कांग्रेस से आप में शामिल हुए 13 और शिरोमणी अकाली दल से 8 पार्षदों ने विरोध प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
इस मौके पर सभी 21 पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि जीरकपुर नगर परिषद ने अध्यक्ष ढिल्लों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर पारदर्शी और सुचारू प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम उठाया है। अब नगर परिषद में नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा जो शहर के विकास और प्रगति के लिए काम करेंगे।

न्यायालय ने कार्यवाही को रखा लंबित : ढिल्लों

उदयवीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि 28 जून को अविश्वास के संबंध में उन्होंने कार्यकारी अधिकारी को शपथ पत्र दिया था और 5 जुलाई को उनके द्वारा बैठक की गई थी, जिसकी कार्यवाही कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर डीसी, एसडीसी को भेजी गई थी। सोमवार को जो बैठक हुई, उसमें कार्यरत पदाधिकारी को कोई अधिकार नहीं है और बैठक असंवैधानिक है। आज उन्होंने उच्च न्यायालय में सोमवार को हुई बैठक को लेकर रिट याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने डीसी मोहाली को नगर परिषद जीरकपुर का आब्जर्वर नियुक्त किया है और मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को निर्धारित की है। न्यायालय ने सोमवार को विधायक रंधावा की उपस्थिति में 21 पार्षदों द्वारा की गई बैठक की कार्यवाही को भी लंबित रखा है।

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