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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

07:40 AM Nov 20, 2024 IST

रेवाड़ी, 19 नवंबर (हप्र)
थाना रोहड़ाई पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी पर नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में लोकेश गुप्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी सुनील निवासी गांव लोधाना को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद व 1 लाख तीन हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। रोहड़ाई थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया था कि 10 अप्रैल 2019 को उसकी 16 साल की बेटी अचानक लापता हो गई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने नाबालिक को 26 जून 2019 को गुरुग्राम के एक गांव से बरामद कर लिया था। काउंसलिंग के दौरान नाबालिग ने एक युवक पर उसका अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।

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