नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
रेवाड़ी, 5 अप्रैल (हप्र)
घर में घुस कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में लोकेश गुप्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी अंकुर उर्फ अंकित निवासी गांव मांदी, जिला महेंद्रगढ़ को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
खोल थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि 18 सितंबर 2022 को वह घर से कहीं बाहर गई हुई थी। उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी घर अकेली थी। शाम करीब 5:30 बजे जब वह वापस घर पर लौटी तो उसकी बेटी बेसुध हालत में थी। वह उसे नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां से उसे सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में पहुंचने के बाद पता लगा कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। तबीयत ठीक होने पर उनकी बेटी ने बताया कि जब वह घर पर अकेली थी तो अंकुर उर्फ अंकित घर पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना खोल में पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आरोपी अंकुर उर्फ अंकित गिरफ्तार कर लिया था।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।