दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
फरीदाबाद, 19 अप्रैल (हप्र)
मुंहबोला मामा बनकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है और 60 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 14 वर्षीय किशोरी यहां ओल्ड फरीदाबाद की एक कॉलोनी में रहती है। वह सातवीं कक्षा में पढ़ती है तथा उसकी मां चाय की दुकान लगाती है जबकि पिता ऑटो चालक है। इसी के साथ उसकी मौसी भी रहती है। लॉकडाउन के दौरान आरोपी जहांगीर उर्फ मसुवा भी पीड़िता के पड़ोस में रहने लगा था। वह मुंहबोला मामा बनकर किशोरी के घर आने जाने लगा। 23 जून 2020 को सुबह करीब 11 बजे आरोपी पीड़िता के कमरे पर गया। उस वक्त मां-बाप अपने अपने काम पर गए थे जबकि भाई लोग बाहर खेल रहे थे। आरोपी ने दरवाजा बंद कर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के दो दिन बाद 25 जून, 2020 को पहली बार पीडि़ता का पीरियड शुरू हो गया। खून निकलने से वह घबरा गई और अपनी मौसी को पूरी घटना बताई। महिला थाना सेंट्रल ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।