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2 हत्यारों को आजीवन कारावास 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा

07:57 AM Jul 09, 2024 IST
2 हत्यारों को आजीवन कारावास 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा
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कैथल, 8 जुलाई (हप्र)
पत्नी के साथ प्रेम-प्रसंग की रंजिश में चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने 2 दोषियों को उम्रकैद और प्रत्येक को 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार, भीमाराम निवासी गांव हाबड़ी ने पूंडरी थाने में 5 अगस्त 2021 को सोनू निवासी हाबड़ी और संजू निवासी गांव खेड़ी मटरवा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता भीमाराम का बेटा रवि कैथल में आटो चलाता था। भीमाराम के बड़े भाई पालाराम के पुत्र सोनू की पत्नी पूजा की उसके पति के साथ अनबन रहती थी। एक साल पहले पूजा ने अपने पति सोनू व परिवार वालों को बताया कि वह सोनू के साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि रवि के साथ रहना चाहती है। इसके बाद वह झगड़ा करके अपने मायके गांव बालू चली गई। पूजा रवि से कैथल जाकर मिलती रहती थी। इस बारे में सोनू से उसकी रंजिश चल रही थी। इस बात को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई थी। आरोप है कि सोनू ने रवि को जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी।
आरोप है कि 3 अगस्त 2021 की रात को रवि अपनी ऑटो लेकर गांव हाबड़ी आया था और अगली सुबह कैथल के लिये चला गया था। उसी रात को मालूम हुआ कि रवि सिरसल रोड पर आटो के पास सड़क पर मृत पड़ा है। भीमाराम अपने परिवार के साथ मौके पर गया और देखा कि रवि सड़क पर खून से लथपथ है। उसके गर्दन, छाती, पेट, पीठ, सिर, टांग पर तेज हथियार से घाव के निशान थे। भीमाराम ने शंका जाहिर की कि रवि की हत्या सोनू व उसके अन्य साथियों ने मिलकर की है। पुलिस ने केस दर्ज करके सोनू और संजू को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कुल 27 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोनू और संजू को हत्या का दोषी पाया तथा उन्हें उम्र कैद तथा 70- 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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