गलत आवास प्रमाण पत्र देने पर 18 आर्किटेक्ट को किया ब्लैक लिस्ट
गुरुग्राम, 30 मई (हप्र)
गुरुग्राम में बिना अनुमति स्टिल्ट प्लस फोर इमारत बनाने वालों को आवास प्रमाण पत्र देने वाले 18 आर्किटेक्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। सभी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश आर्किटेक्चर काउंसिल को भी भेज दी गई है। इन आर्किटेक्ट ने नियमों के खिलाफ जाकर 58 मकानों को आवास प्रमाण पत्र जारी किया था। इन आवास प्रमाण पत्र को रद्द करने के साथ-साथ तहसीलदार को पत्र लिखकर सिफारिश की गई है कि मकानों की चौथी मंजिल की रजिस्ट्रियों को रोका जाए। नक्शे का उल्लंघन करके बनी चौथी मंजिल को गिराने को लेकर पत्र लिखा है। तीन मई को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री ने नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए चौथे फ्लोर को अवैध मानते हुए कार्रवाई करने के आदेश डीटीपी को जारी कर दिए। फाइलों की जांच के बाद 58 मकानों का आवास प्रमाण पत्र किया जा चुका है।
इन पर की गई कार्रवाई
डीटीपी ने आर्किटेक्ट कृष्णा, विक्रांत कुंडेल, अमित भारद्वाज, सौरभ कथूरिया, अरुण कुमार, हिमानी गुप्ता, नीरज दीक्षित, गौरव सिंगला, उज्जवल सैनी, रोहित चुघ, नीरज मलिक, दीपाली वर्मा, मनबीर भड़ाना, अमित यादव, पुनीत कोचर, रवि, पंकज कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार को ब्लैक लिस्ट किया है।