दुष्कर्मी को 12 साल की कैद
फरीदाबाद, 20 नवंबर (हप्र)
महिला को होडल और जयपुर ले जाकर रेप करने वाले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2.30 लाख रुपये का जुर्माना किया है। पीड़िता को उसके पिता ने जयपुर से बरामद किया था। मेवात निवासी दोषी अनवर की पीड़ित महिला से पहले से जान-पहचान थी।
लीगल सेल के एडवोकेट रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि सेक्टर-58 थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला शादीशुदा है। फरवरी 2022 में चचेरी बहन की शादी में वह मायके आई थी। शादी में ही मुल्जिम अनवर भी आया था। दोनों रिश्तेदार होने के कारण एक-दूसरे को जानते थे। 14 फरवरी 2022 को अनवर ने महिला को फोन करके सरकारी स्कूल के पास मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता जब वहां पहुंची तो अनवर उसे बाइक पर बैठाकर सीकरी होते हुए होडल पहुंच गया और वहां उससे दुष्कर्म किया। अगले दिन 15 फरवरी को वह बाइक से महिला को लेकर जयपुर चला गया और वहां कमरा किराए पर लेकर दुष्कर्म किया। जब महिला का पिता मौके पर पहुंचा तो आरोपी फरार हो गया।