पंचकूला, 10 जनवरी (हप्र)खड़ग मंगोली में एक 16 वर्षीय नाबालिग युवती की शादी को महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्यवाही करते हुए रुकवा दिया।जिला संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सोनिया सबरवाल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गांव खड़ग मंगोली में 16 वर्ष की लड़की की शादी को रुकवाया गया। नाबालिग लड़की के माता-पिता ने भी माना कि लड़की की शादी बालिग होने पर ही करवाई जाएगी। सबरवाल ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम में शादी करवाना गैर कानूनी है। इसके तहत बाल विवाह करने वाले या बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले को 2 साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है।