‘भड़काऊ’ गीत : कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर खारिज
नयी दिल्ली, 28 मार्च (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ गीत वाला एक संपादित वीडियो साझा करने के आरोप में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न
अंग है।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अदालत का कर्तव्य है। प्रतापगढ़ी पर धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस 46 सेकंड की वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि जब प्रतापगढ़ी अपने हाथ लहराते हुए चल रहे हैं तो उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं और पृष्ठभूमि में एक गाना सुनाई दे रहा है। एफआईआर में कहा गया कि गीत के बोल भड़काऊ, हानिकारक और धार्मिक भावनाओं के िखलाफ है।
कॉमेडियन कामरा को मिली अंतरिम अग्रिम जमानत
चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणियों लेकर मुश्किलों में घिरे ‘स्टैंड-अप’ कॉमेडियन कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने कामरा को इस शर्त पर राहत दी कि उन्हें एक बांड भरना होगा।