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मनीमाजरा (चंडीगढ़), 25 मार्च (हप्र)
चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने हाल ही में दिए आदेश में चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) नियम, 2022 नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी मानी जाएंगी। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 8.9.2022 को जारी दिशानिर्देश अब चंडीगढ़ प्रशासन में भी लागू होंगे। इसके अलावा, 28 मार्च 2024 को जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत नए दिशा-निर्देशों को भी अपनाया गया है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी, यदि संबंधित पद के लिए सेवा नियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यदि पद के लिए कोई विशिष्ट सेवा अवधि पहले से निर्धारित है, तो उसी के अनुसार कार्यकाल तय होगा। सात वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिनियुक्त कर्मचारी को दो वेतन विकल्प मिलेंगे जिसमें अपने मूल कैडर का वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता , महंगाई भत्ता उसी दर पर मिलेगा, जो या तो मूल विभाग या प्रतिनियुक्त विभाग में लागू हो। इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन के कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों, बोर्डों और निगमों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इन नए नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करें।