जिंदल फैक्टरी में कबाड़ के साथ नामीबिया से आया सैन्य स्क्रैप
हिसार, 29 दिसंबर (हप्र)
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) में नामीबिया से आए स्क्रैप में सैन्य सामग्री का स्क्रैप मिलने पर हिसार पुलिस ने सिंगापुर की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
हिसार पुलिस ने बताया कि अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने आईसीडी (इनलैंड कंटेनर डिपो) गढ़ी हरसरू के डिप्टी कमिश्नर दिव्यलोक की शिकायत पर सप्लायर मिसस्टैमकॉर्प इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने कहा कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल), हिसार ने 21 अक्तूबर, 2024 को मिसस्टैमकॉर्प इंटरनेशनल पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर से 10 कंटेनरों में श्रेडेड स्टील स्क्रैप का आयात किया। आयातित माल नामीबिया मूल का है और लोडिंग का बंदरगाह वाल्विस बे पोर्ट था। खेप को 11 नवंबर, 2024 को आईसीडी (इनलैंड कंटेनर डिपो) गढ़ी हरसरू से जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के तहत मंजूरी दे दी गई थी।
उन्होंने बताया कि आयातकर्ता (जेएसएल) ने सूचित किया कि 12 दिसंबर, 2024 को उनके परिसर में 10 आयातित कंटेनरों में से 4 को खोलने पर विदेशी और अवांछित सामग्री थी जो गोली के गोले जैसे सैन्य स्क्रैप की तरह लग रही थी। उन्होंने बताया कि शेष 6 कंटेनर सीलबंद हालत में हैं और जेएसएल हिसार परिसर
में हैं।
उन्होंने बताया कि आयातक (जेएसएल) से सूचना िमलने पर दो अधीक्षकों और दो सीमा शुल्क निरीक्षकों को आयातित माल की जांच के लिए आयातक के परिसर का दौरा करने का निर्देश दिया गया था। दौरे के दौरान, अधिकारियों ने देखा कि आयातक द्वारा दी गई सूचना सही थी। चार कंटेनरों की सील टूटी हुई थी, एक कंटेनर का सामान उतार दिया गया था और आंशिक रूप से अलग कर दिया गया था, और शेष 6 कंटेनरों की सील बरकरार थी। उतारे गए सामानों में, यह देखा गया कि कटे हुए स्टेनलेस स्क्रैप में गोलियां और गोले के रूप में सैन्य स्क्रैप के साथ मिलाया गया था।
उन्होंने बताया कि डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) नीति के अनुसार, स्क्रैप के आयात की अनुमति केवल प्री-शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट (पीएसआईसी) प्रस्तुत करने पर ही दी जाती है। आयातक द्वारा संलग्न पीएसआईसी में विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि खेप में किसी भी प्रकार के हथियार, गोला-बारूद, खदानें, गोले, कारतूस या किसी भी रूप में कोई अन्य विस्फोटक सामग्री या सैन्य स्क्रैप नहीं है, इसलिए शस्त्र अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।