‘गिरफ्तारी या पुलिस पूछताछ से पहले फ्री मिलेगी कानूनी सहायता’
अम्बाला शहर, 11 जनवरी (हप्र)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम प्रवीण ने बताया कि डीएलएसए ने जिले में गिरफ्तारी से पहले कानूनी सहायता की पहल की शुरूआत की हैं। डीएलएसए के टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में पुलिस ने बुलाया है और आपको डर है कि आपके साथ अनावश्यक दुर्व्यवहार हो सकता है, यातना दी जा सकती है या फिर किसी अन्य प्रकार समस्या हो सकती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने इस विषय में बड़ी पहल की है। प्राधिकरण किसी भी तरह के पुलिस केस में आपकी मदद कर सकता है। इसके लिये डीएलएसए के टोल फ्री नंबर 15100 पर या फिर 9991112660 पर सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिये कानूनी सेवक या वकील को भेजा जा सकता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण ने बताया कि इन स्थितियों में कानूनी सहायता की भूमिका न केवल संदिग्धों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करती है बल्कि न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में भी सहायक होती है। वकील यह सुनिश्चित करता है कि पूछताछ के दौरान संदिग्ध के अधिकारों का उल्लंघन न हो।
व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट करती है पुलिस
उन्होंने बताया कि डीएलएसए की ओर से अम्बाला के सभी थानों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। जिसमें वे खुद और उनका स्टाफ के साथ संबंधित थाना प्रभारी मुंशी भी है। इस ग्रुप में पुलिस द्वारा प्री अरेस्ट और अरेस्ट के संबंध में जानकारी दी जाती है। जिले में 16 थानों में अलग लीगल एड डिफेन्स काउंसल की टीम बनाई गयी है जिसमें अधिवक्ता रीता सूरी व सुरजीत सिंह डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउंसल, अधिवक्ता महक अग्रवाल, अनन्य भारद्वाज व प्रत्यक्ष प्रेम असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउंसल शामिल हैं।