कोलकाता, 18 जनवरी (एजेंसी)कोलकाता की सियालदह अदालत ने आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को शनिवार को दोषी करार दे दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि सजा सोमवार को सुनाई जाएगी।यह फैसला पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में शुरू हुई सुनवाई के लगभग दो महीने बाद और 9 अगस्त 2024 को घटित इस जघन्य अपराध के 162 दिन बाद आया है। इस वारदात के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे।आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया है। बीएनएस 103(1) के तहत कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है। न्यायाधीश ने कहा कि रॉय को ट्रेनी डॉक्टर का यौन उत्पीड़न करने और गला घोंटकर उसकी हत्या करने का दोषी पाया गया है। सीबीआई ने उसके खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं। दोषसिद्धि का फैसला सुनाये जाने के वक्त आरोपी ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उसे फंसाया गया है।मामले की शुरुआत में जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को रॉय को गिरफ्तार किया था। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था।मृतका के माता-पिता ने आरोपी को दोषी करार दिए जाने के लिए अदालत का अाभार जताया। वहीं, दोषी ठहराए गये संजय रॉय की बड़ी बहन ने कहा कि अदालत के आदेश को चुनौती देने की उनके परिवार की कोई योजना नहीं है। दुपट्टा से चेहरा ढके इस अधेड़ महिला ने भवानीपुर इलाके में एक झुग्गी में संवाददाताओं से कहा, ‘अगर उसने कोई अपराध किया है, तो उसे उचित सजा मिलनी चाहिए।’