ओलावृष्टि से फसल नुकसान की उपायुक्तों से मांगी रिपोर्ट
चंडीगढ़, 28 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने राज्य में पिछले दो दिनों में बारिश व ओलावृष्टि से फसल नुकसान की जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट तलब की है। मंत्रिमंडल की बैठक में ओलावृष्टि से फसल खराबे के मसले पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि उपायुक्तों से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और नुकसान के आकलन को ई-क्षति पोर्टल खोला जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुई नुकसान को लेकर जिला उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल, प्रारंभिक आकलन के आधार पर भिवानी जिले के तोशाम, लोहारू, भवानी खेड़ा, फतेहाबाद जिले के फतेहाबाद, रतिया, भट्टू कलां, हिसार जिले के नारनौंद व हांसी, महेंद्रगढ़ व नारनौल, रेवाड़ी जिले में बावल व हथीन सहित कनीना क्षेत्रों में फसल नुकसान की संभावना है। इसको लेकर जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि जिलावार फसल नुकसान की रिपोर्ट भेजी जाए।
पांच साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुनिश्चित करने काे बदले नियम
हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम-2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। संशोधन के तहत एक कैलेंडर वर्ष में वाक्यांश को अनुबंधित सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान से बदल दिया जाएगा। प्रभावित कर्मचारियों ने अनुरोध किया था कि 240 दिवसीय सेवा आवश्यकता की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय एक वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाए। इसका लाभ उन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा जो 15 अगस्त 2024 से पहले पांच साल की संविदा सेवा पूरी कर लेंगे। फैसले के अनुसार अब आवास और भोजन की व्यवस्था न होने पर सरकार होटल बिल की प्रतिपूर्ति करेगी। हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम-2016 में संशोधन किया गया है। यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु इसका लाभ नहीं उठाता तो उसे कोई होटल शुल्क नहीं दिया जाएगा।