उम्मीदवारों को एक माह के अंदर देना होगा चुनावी खर्च का ब्यौरा
चंडीगढ़, 26 अगस्त (ट्रिन्यू)
हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम आने के बाद एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को जमा करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने सोमवार को यहां बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम चालीस लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे। नियम के अनुसार, उम्मीदवार द्वारा नामांकन-पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होगा और अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा।
चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार या राजनीतिक दलों द्वारा 10 हजार रुपये से अधिक का चुनाव व्यय सभी स्थितियों में चुनाव के उद्देश्य से खोले गए उम्मीदवार के बैंक खाते से चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस, एनईएफटी या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया जाएगा। जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, उस तिथि से एक माह के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा देना अनिवार्य है।