अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगी पांच साल की छूट
चंडीगढ़, 11 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा में अब अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में पांच साल की छूट मिलेगी। प्रदेश सरकार ने हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी-2024 को लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले का अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में करीब चार हजार युवा अगले साल सेवानिवृत्त होकर घर आने वाले हैं।
इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण, स्वरोजगार के लिए सस्ता व आसान लोन आदि सुविधाएं दी जाएंगी। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होगा, लेकिन इससे पहले ही उन्हें सुरक्षा कवच दे दिया है।
केंद्र सरकार की ओर से 15 जुलाई 2022 से अग्निपथ योजना आरंभ की गई। इसके तहत सेना के तीनों अंगों थल, जल व वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों की सेवाएं नियमित की जाएंगी। जबकि, बाकियों को सेना से रिटायर कर दिया जाएगा।
हरियाणा से 2022-23 के दौरान 1830 और 2023-24 के दौरान लगभग 2215 युवा अग्निवीर के रूप में थल, जल व वायु सेना में भर्ती हुए थे। इनके लिए सरकार की ओर से सरकारी नौकरी में दिए जाने वाले लाभों को लेकर नियम सार्वजनिक किए हैं।
अग्निवीरों को पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप-सी की सीधी भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर के पहले बैच के युवाओं को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें संयुक्त पात्रता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। जो अग्निवीर स्वरोजगार करेंगे, उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा।