नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को 20 वर्ष की कैद, एक बरी
हिसार, 13 मार्च (हप्र)
एक 14 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म करने के करीब पांच साल पुराने मामले में हिसार की अदालत ने दोषी युवक सन्नी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया।
इस बारे में पुलिस ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के परिजनों की शिकायत पर 26 फरवरी, 2021 को एफआईआर दर्ज की थी। पीड़िता के दादा ने बताया था कि उसकी 14 वर्षीय पोती, जो सातवीं कक्षा की छात्रा थी, दोपहर 3 बजे घर से बाहर गई थी। काफी तलाश के बाद भी वह नहीं मिली। उन्होंने सन्नी पर उसकी पोती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने जांच के दौरान अगले दिन 27 फरवरी, 2021 को नाबालिग को भूना से बरामद किया। बाद में पीड़िता के बयान पर इस मामले में आरोपी सन्नी के साथ एक अन्य आरोपी अजीत को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई दौरान अजीत को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया जबकि सन्नी को दोषी करार दे दिया।