संजौली मस्जिद की अवैध मंजिलों को गिराने का काम शुरू
शिमला, 21 अक्तूबर(हप्र)
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में साम्प्रदायिक तनाव का कारण बनी मस्जिद के मामले में नगर निगम शिमला कोर्ट के आदेशों के बाद संजौली स्थित मस्जिद के अवैध हिस्से पर हथौड़ा चलने का काम आज से आरम्भ हो गया। मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम स्वयं मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतिफ मोहम्मद की देखरेख में हो रहा है। मोहम्मद लतिफ ने बताया कि मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए अभी तक पूरे पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है। इसके बावजूद तोड़ने का काम आरम्भ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए काफी अधिक पैसे की जरूरत है। इस कारण इस कार्य में तीन से चार माह का समय लग सकता है।
इस बीच शहरी विकास व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मस्जिद का अवैध हिस्सा कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि मस्जिद कमेटी को अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए पैसे की कमी है तो वे निगम कोर्ट को पत्र लिख सकते हैं। उन्होंने हिमाचल जैसे शांतिप्रिय राज्य में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इसे बेहतर पहल करार दिया है।
गौरतलब है कि नगर निगम कोर्ट ने 5 अक्तूबर को संजौली में मस्जिद की अवैध रूप से बनी तीन मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया था। इस कार्य के लिए निगम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को दो महीने का समय दिया है। बाद में अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से अनुमति मांगी थी जो अब मिल गई है। इसके बाद ही अब इस मस्जिद पर हथौड़ा चलना शुरू हुआ है। मस्जिद कमेटी के इस कदम से अब इस मामले के पूरी तरह खत्म हो जाने की उम्मीद जगी है। इस मामले के चलते प्रदेश में पिछले काफी दिनों से तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी मामले की आड़ में राज्य के कई अन्य हिस्सों में बनी मस्जिदों पर सवाल उठ रहे हैं। अवैध मस्जिद विवाद के कारण राज्य के लगभग हर हिस्से में धरने प्रदर्शन हुए थे।
ढांचे की वैधता पर अंतिम फैसला 8 सप्ताह में करने के आदेश
शिमला (हप्र) : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद के पूरे ढांचे की वैधता पर अंतिम फैसला 8 सप्ताह के भीतर करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले के जल्द निपटारे के लिए संजौली के स्थानीय निवासियों की ओर से याचिका दायर की गई थी। यह मामला नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में लंबित है। याचिका के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के आदेश जारी करने की मांग की गई थी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात सभी पक्षों की सहमति से इस याचिका का निपटारा करते हुए निगम आयुक्त को 8 सप्ताह के भीतर मस्जिद से जुड़ी वर्ष 2010 की शिकायत का निपटारा करने के आदेश दिए। इस शिकायत में खुद एमसी शिमला शिकायतकर्ता है। पांच अक्तूबर को नगर निगम शिमला की आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड के आवेदन पर संजौली में पांच मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलें गिराने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने निगम आयुक्त को सभी पक्षों को सुनकर फैसला देने के आदेश दिए।