हत्या के मामले में महिला को पांच साल की कैद
बीबीएन, 21 जनवरी (निस)
नालागढ़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल की अदालत ने हत्या के मामले में एक महिला को पांच साल की कैद व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि 24 मई, 2020 को रामशहर थाने में दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई थी कि कतली गांव में सीमा देवी अपने कमरे के फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ी है। इस पर थाना प्रभारी ने टीम के साथ मौके पर जाकर छानबीन की तो जांच में पाया कि 23 मई की शाम को सीमा देवी व जमना देवी की आपसी रंजिश के चलते मारपीट हुई थी जिसमे कटली गांव की जमना देवी ने गांव की सीमा देवी के सिर व गर्दन में बांस के डंडे से वार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। 24 मई को सीमा की कमरे में बेड पर मृत पाई गयी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने जमना देवी को हत्या के जुर्म में पांच साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में महिला को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।