केंद्र को बताएंगे ‘हिट एंड रन’ कानून सम्बंधी चिंताएं
चंडीगढ़ 9 जनवरी (हप्र)
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रवासी मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की कैबिनेट सब-कमेटी ने पंजाब के ट्रांसपोर्टरों को विश्वास दिलाया है कि पंजाब सरकार भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में हिट एंड रन मामलों में कड़ी सजा के सम्बन्ध में उनकी चिंताओं को केंद्र सरकार के साथ साझा करते हुए इनके समाधान के लिए दबाव बनाएगी।
कैबिनेट सब-कमेटी ने यहां पंजाब भवन में राज्य की ट्रक और टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान बीएनएस की धारा 106 (2) के अंतर्गत वाहन चलाने के दौरान मौत का कारण बनने और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट किए बिना फऱार होने पर सजा की व्यवस्था और इससे सम्बन्धित अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधियों की मुख्य चिंता हादसे के उपरांत भीड़ द्वारा कमर्शियल वाहनों के चालक की मारपीट और वाहन की तोड़-फोड़ किए जाने को लेकर थी।
कैबिनेट सब-कमेटी ने यूनियनों को विश्वास दिलाया कि इस कानून को लेकर केंद्र के साथ उनकी चिंताएं साझा करते हुए पंजाब सरकार ऐसे मामलों में चालक की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के लिए अपेक्षित व्यवस्था करने के लिए दबाव बनाएगी। उन्होंने साथ ही राज्य के पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि हादसों के उपरांत भीड़ द्वारा किसी चालक की मारपीट और वाहन की तोड़-फोड़ करने के मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाए।
गैर-कानूनी वाहनों के व्यापारिक प्रयोग के संबंध में यूनियन द्वारा की गई मांग पर संबंधी कैबिनेट सब-कमेटी ने ट्रांसपोर्ट और पुलिस विभाग को तुरंत ऐसे वाहनों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कैबिनेट सब-कमेटी ने टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा सीटों की उपलब्धता के मुताबिक टैक्स की व्यवस्था में बदलाव करने की मांग संबंधी सुझाव भी परिवहन विभाग को अध्ययन करने के उपरांत देने के लिए कहा।