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पत्नी के हत्यारे को 7 साल की सजा

08:01 AM Jan 11, 2025 IST

सोनीपत, 10 जनवरी (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
दिल्ली के रमजानपुर निवासी आनंद ने 18 नवंबर, 2020 को कुंडली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि अपनी बेटी पूनम (23) की शादी दो वर्ष पहले टीडीआई सिटी कुंडली निवासी विनीत के साथ की थी। शादी के बाद से उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा था। उसकी बेटी को पति विनीत व ससुराल पक्ष के अन्य लोग दहेज लाने के तंग करते थे। सुबह उनके पास कॉल आई थी कि पूनम ने बाथरूम के फव्वारे में चुनरी से फंदा लगा लिया है। वह मौके पर पहुंचे तो पूनम की मौत हो चुकी थी। ससुराल वाले सही जवाब नहीं दे सके थे। उन्होंने आशंका जताई थी कि ससुराल वालों ने पूनम की दहेज के लिए हत्या की है। कुंडली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई शमशेर सिंह की टीम ने आरोपी विनीत को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने साक्ष्य पेश किए थे। जिस पर एएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने आरोपी विनीत को दहेज हत्या का दोषी माना। उसे 7 साल कठोर कारावास की सजा दी है। दोषी पर 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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