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पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा

08:35 AM Jul 20, 2023 IST
पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा
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टोहाना, 19 जुलाई (निस)
पत्नी की हत्यारे एक व्यक्ति को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपयें का जुर्माना लगाया। पुलिस को दी शिकायत मेें मृतक महिला का भाई गांव तलवाड़ा निवासी सतपाल ने बताया कि उसकी बहन उर्मिल की शादी कन्हड़ी गांव निवासी भीम सिंह के साथ हुई थी। 2 जुलाई 2018 को सतपाल ने आरोप लगाया था कि भीम सिंह उर्मिल के चरित्र पर संदेह करता था। आरोप है कि रात के समय जब सभी सो गए तो भीम सिह ने मौका देखकर चारपाई पर सो रही अपनी पत्नी उर्मिल की गर्दन पर कस्सी से वार करके उसकी हत्या कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात भीम सिंह को उसकी पत्नी उर्मिल की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया था। अदालत ने पति को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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