मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

पति की हत्या को हादसे की शक्ल देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

08:23 AM May 30, 2025 IST

नाहन (निस) :

Advertisement

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने वीरवार को एक अहम फैसला सुनाया। अपने पति की हत्या को सड़क हादसे की शक्ल देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं। अदालत में मामले की पैरवी लोक अभियोजक (डिप्टी डीए) रशमी शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि इस जुर्म में अदालत ने दोषी नीता निवासी गोरखूवाला व उसके प्रेमी अश्वनी निवासी भंगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Advertisement
Advertisement