For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

आबकारी कानून का उल्लंघन, बार लाइसेंस रद्द

07:27 AM Apr 07, 2024 IST
आबकारी कानून का उल्लंघन  बार लाइसेंस रद्द
Advertisement

पंचकूला, 6 अप्रैल (हप्र)
आबकारी एवं कराधान विभाग, पंचकूला ने क्रॉस वर्ड हॉस्पिटैलिटी (कोको कैफे) एल-4/एल-5 बार लाइसेंसधारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसका बार लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरके चौधरी, डीईटीसी (आबकारी) ने बताया कि आबकारी कानूनों का आदतन उल्लंघनकर्ता होने के कारण, आबकारी एवं कराधान विभाग, पंचकूला द्वारा क्रॉस वर्ड हॉस्पिटैलिटी का बार लाइसेंस रद्द किया गया है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग, पंचकूला की विशेष चेकिंग टीम ने पुलिस के साथ मिलकर 9 मार्च को क्रॉस वर्ड हॉस्पिटैलिटी (कोको कैफे), एल-4/एल-5 बार लाइसेंसधारी, सेक्टर-11 का निरीक्षण किया जिसके दौरान आबकारी कानूनों का उल्लंघन पाया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान टीम ने बिना वैध परमिट/पास के आईएमएफएल की 26 बोतलें, बीयर की 102 बोतलें और 9 खुली शराब की बोतलें भी बरामद की जिसके पश्चात विभाग द्वारा लाइसेंसधारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवायी गई। चौधरी ने बताया कि ऐसे कुछ और बार लाइसेंसधारी भी हैं जो आबकारी विभाग, पंचकूला के रडार पर हैं और उनके खिलाफ भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
×