Vimal Negi Death Case : आरोपी देसराज को हिमाचल हाई कोर्ट से राहत नहीं, स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश
ज्ञान ठाकुर
शिमला, 22 मार्च(हप्र)।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक देसराज को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की मांग की है।
न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह के समक्ष मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने कहा कि अभी तक की जांच से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी फिलहाल किसी अंतरिम राहत पाने का हकदार नहीं है। मामले की सुनवाई सोमवार को निर्धारित करते हुए कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को अनुपूरक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए।
सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से उसे न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने का साहस मिल सकता है, जिससे चल रही जांच पटरी से उतर सकती है। प्रार्थी की अग्रिम जमानत याचिका का विमल नेगी की पत्नी की ओर से भी विरोध किया गया और प्रार्थी देस राज पर प्रताड़ना और कार्यालय से जुड़े कामों को अपने ढंग से करवाने का दबाव बनाने के आरोप लगाए।
उल्लेखनीय है कि, 10 मार्च से लापता एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर की गोविंद सागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देसराज पर विमल नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं।