फैसला वापस : लाइसेंस के लिए अब जरूरी नहीं ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट
गुरुग्राम, 22 अगस्त (हप्र)
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए राहत की खबर है। लाईसेंस से पहले अब ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। लाईसेंस अब पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही बनाया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से 20 अगस्त को जारी पत्र में इस संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलों के डीसी व एसडीएम को प्रतियां भेज दी गई हैं। इसके तहत 19 फरवरी के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि अब नए लाईसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग स्कूल का सार्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा। दरअसल, फरवरी में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हरियाणा में नये लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के समय उक्त सर्टिफिकेट अनिवार्य किया था।
महंगी और लंबी हो गयी थी प्रक्रिया : यह सार्टिफिकेट 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद मिलता। इससे प्रक्रिया लंबी हो गई थी व शुल्क भी दो गुणा हो गया था। इस कोर्स के लिए ड्राइविंग स्कूल को 3000 से 3500 रुपये अदा करने पड़ते। पिछले दिनों सरकार के पास लाइसेंस के लिए मारा-मारी और ड्राइविंग स्कूल्स की मनमानी की शिकायतें पहुंची।
लाइसेंस बनवाने का खर्च 8-10 हजार रुपये हो गया था। इसके बाद सरकार ने अपने पुराने आदेश वापस ले लिए।