अमेरिका ने ग्रीन कार्ड मानदंडों में दी ढील
वाशिंगटन, 16 जनवरी (एजेंसी)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा से कुछ दिन पहले अमेरिका में काम करने और वहां रहने के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बाइडेन प्रशासन ने पात्रता मानदंड पर नीतिगत दिशानिर्देश जारी कर नियमों में ढील दी है।
रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (ईएडी) के लिए प्रारंभिक और नवीनीकरण आवेदनों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) द्वारा जारी किए गए निर्देश से हजारों भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों को मदद मिलने की उम्मीद है। ये पेशेवर ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ‘ग्रीन कार्ड’ को आधिकारिक तौर पर एक स्थानीय निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है। यह अमेरिका पहुंचे आव्रजकों को जारी किया जाने वाला ऐसा दस्तावेज है जो इस बात का सबूत होता है कि इसके धारक को स्थायी रूप से निवास करने का विशेषाधिकार दिया गया है। आव्रजन कानून के तहत करीब 1,40,000 रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड हर साल जारी किये जाते हैं।
हालांकि, किसी एक देश के लोगों को केवल सात फीसदी ग्रीन कार्ड दिये जा सकते हैं। फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने इस कदम की सराहना की है।