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उत्तराखंड में जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता

07:35 AM Oct 19, 2024 IST
देहरादून में शुक्रवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी पर अंतिम रिपोर्ट सौंपी गयी। - प्रेट्र

देहरादून, 18 अक्तूबर (एस)
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए गठित ‘नियमावली और क्रियान्वयन समिति’ ने शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नियमावली का अंतिम मसौदा सौंप दिया। इसके साथ ही
राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड इसे क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन दिया कि देवभूमि उत्तराखंड में सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘इसे किसी वर्ग को निशाना बनाने के लिए नहीं लाया जा रहा। इसका उद्देश्य सभी के लिए समानता और महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है।’ नियमों का मसौदा चार भागों में विभाजित है- विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन संबंध और जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का निर्धारण।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी विकसित किया गया है, जिससे पंजीकरण, अपील जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी।
गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने इस वर्ष 2 फरवरी को यूसीसी पर अपना मसौदा राज्य सरकार को सौंपा था। इसके तुरंत बाद सात फरवरी को यूसीसी पर विधेयक पारित करने के लिए राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च में विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद नियमों का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में समिति गठित की  गई थी।

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