For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

Udaipur Files Dispute : सच्चाई या सिनेमा? दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर मांगा कानूनी स्पष्टीकरण

02:53 PM Jul 10, 2025 IST
udaipur files dispute   सच्चाई या सिनेमा  दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख  ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर मांगा कानूनी स्पष्टीकरण
Advertisement

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (भाषा)

Advertisement

Udaipur Files Dispute : दिल्ली हाई कोर्ट ने दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स' की रिलीज से संबंधित कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर बृहस्पतिवार को संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण मांगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जे. बागची की शीर्ष अदालत की एक पीठ ने बुधवार को फिल्म की स्क्रीनिंग को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और मौखिक रूप से कहा, ‘‘फिल्म को रिलीज होने दें''।

शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब हत्या के मामले में एक आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि फिल्म की रिलीज से मुकदमे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हाई कोर्ट ने बुधवार को ‘उदयपुर फाइल्स' के निर्माता को निर्देश दिया कि वे उन लोगों के लिए इसकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें जो इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। यह फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है।

Advertisement

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को शीर्ष अदालत की पूर्व में की गई टिप्पणियों का हवाला दिया और वकीलों से पूछा कि क्या शीर्ष अदालत ने फिल्म की रिलीज की अनुमति दी है। हाई कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘‘हमने अखबारों में देखा कि मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा में था, जिसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि फिल्म की ‘स्क्रीनिंग होने दें'।'' फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा से केवल मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था, स्थगन का नहीं।

सिब्बल ने फिल्म की रिलीज के संबंध में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए समय का अनुरोध करते हुए कहा, ‘‘अपील को अस्वीकार किया गया है, स्थगन के अनुरोध को नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ने मामले की फाइल भी नहीं देखी'' इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया में खबरें आई हैं। हाई कोर्ट दोपहर ढाई बजे याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। उदयपुर के एक दर्जी कन्हैया लाल की जून 2022 में कथित तौर पर मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने हत्या कर दी थी।

हमलावरों ने बाद में एक वीडियो जारी किया था जिसमें दावा किया गया था कि पूर्व भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद उनके समर्थन में दर्जी कन्हैया लाल शर्मा के सोशल मीडिया खाते पर कथित तौर पर साझा किए एक पोस्ट के जवाब में उसकी हत्या की गई थी। इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने की थी और आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा कठोर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मुकदमा जयपुर की विशेष एनआईए अदालत में लंबित है।

Advertisement
Tags :
Advertisement