पति की हत्या के दोष में पत्नी सहित दो किन्नरों को आजीवन कारावास
गुरुग्राम, 4 जुलाई (हप्र)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूंह अमित कुमार शर्मा की अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी सहित दो किन्नरों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। वर्ष 2020 में पत्नी ने किन्नरों के संग षड्यंत्र रच पुन्हाना शहर में वारदात को अंजाम दिया था। मृतक जगदीश के भाई राजू के बयान पर पुन्हाना शहर चौकी पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित 12 से अधिक पर केस दर्ज किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नूंह अमित कुमार शर्मा की अदालत के विशेष अभियोजक जगबीर सिंह ने बताया कि मृतक के भाई राजू निवासी बडोली तहसील जिला पलवल ने 24 दिसंबर 2020 को पुन्हाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि भाई जगदीश पत्नी कांता के साथ पुन्हाना में मजदूरी करने के लिए आया था। भाभी कांता किन्नरों के लिए खाना बनाने का काम करती थी। एक दिन भाई जगदीश से कांता का विवाद हुआ। जिसके बाद कांता ने किन्नरों के संग मिलकर वर्ष 2020 में 23-24 दिसंबर की रात जगदीश की हत्या कर दी।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए वारदात के दूसरे दिन ही मामले में मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी कांता सहित दो किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड अवधि में गहनता से पूछताछ की गई। घटनास्थल की निशानदेही कराकर वारदात में प्रयोग कपड़े की चुन्नी और चाकू बरामद किया। इसके अलावा एफएसएल टीम को भी घटनास्थल से विभिन्न साक्ष्य मिले।
पुलिस जांच में इस वारदात को मुख्य रूप से अंजाम देने में मृतक की पत्नी कांता, किन्नर सीमा और काजल निवासी पुन्हाना की मुख्य भूमिका सामने आई। जबकि अन्य आरोपियों को पुलिस की जांच में निर्दोष पाया गया था। विशेष अभियोजक जगबीर सिंह ने बताया कि करीब चार साल तक मामले की सुनवाई चली। सभी पक्षों को अदालत में सुना गया।