मनोहर सरकार के समय पास हुए दो विधेयक होंगे वापस
चंडीगढ़, 17 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार के दो अहम विधेयक केंद्र की ओर से नामंजूर हो गए हैं। मनोहर सरकार के समय विधानसभा में ये विधेयक पारित करके मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजे गए थे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के मार्फत राष्ट्रपति भवन में ये विधेयक भेजे थे। केंद्र की ओर से हरियाणा को सुझाव देते हुए ये विधेयक वापस लौटाए गए हैं। ऐसे में अब सरकार सोमवार को विधानसभा में ये दोनों विधेयक वापस लेगी।
संगठित अपराध रोकने के लिए महाराष्ट्र में बनाए गए कानून की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 सदन में पेश किया था। इसमें संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के कड़े प्रावधान किए गए थे। कांग्रेस शुरू से ही इस कानून के खिलाफ रही है। वहीं दूसरा विधेयक हरियाणा आनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल-2024 था। दरअसल, प्रदेश में शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार यह विधेयक लेकर आई थी।
इससे पहले राजस्थान में यह कानून बना हुआ है। राजस्थान के कानून का अध्ययन करने के बाद ही पूर्व की मनोहर सरकार ने यह विधेयक तैयार किया था। इसके तहत शव के साथ प्रदर्शन, धरना या रोड जाम करने पर छह माह से पांच साल तक कैद व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार अब इन दोनों बिलों को सदन में वापस लेगी और इनमें संशोधन के बाद इन्हें नये सिरे से सदन में पेश किया जाएगा।