एनडीपीएस मामले में दो को कैद
हमीरपुर, 11 मार्च (निस)
वरिष्ठ सत्र न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने मंगलवार को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो आरोपियों दीपक सिंह वर्मा उर्फ दीपू, निवासी गांव बतैल, डाकघर भांबला और भाग सिंह, निवासी वीपीओ मूहाल, तहसील देहरा को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध के लिए 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना, धारा 21 के तहत अपराध के लिए 3 वर्ष का कारावास और 30,000 रुपए का जुर्माना तथा धारा 29 के तहत अपराध के लिए 2 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
मामले के अनुसार, 10 मार्च 2022 को पुलिस गश्त के दौरान लगभग 3.30 बजे बाईपास रोड पक्का भरो पर एक कार सड़क किनारे खड़ी पाई गई। कार में दीपक सिंह वर्मा और भाग सिंह मौजूद थे। संदेह के आधार पर कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 94.82 ग्राम चरस, 21.76 ग्राम हेरोइन, 20 रुपए और 10 रुपए के नोट तथा एक पांच रुपए का सिक्का बरामद किया गया। एल्युमीनियम रैप पेपर के साथ-साथ नोटों और सिक्कों में भी हेरोइन/चिट्टा की सामग्री मिली। अदालत ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।