जानलेवा हमलेे के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद
सोनीपत, 24 दिसंबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह ने महिला को गोली मारकर घायल करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी पवित्र व उसके साथी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल कैद व 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गांव राजपुर निवासी प्रियंका ने 21 अप्रैल, 2018 को मुरथल थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पति निशांत का गांव के ही राहुल के साथ झगड़ा हो गया था। समझौते के बावजूद साल 2017 में रंजिश रखते हुए राहुल व गांव के शक्ति ने उनके पति को गोली मार दी जिसमें मुरथल थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। प्रियंका ने बताया था कि इसी मामले में उसके पति की गवाही होने वाली थी।
20 अप्रैल, 2018 की रात को शक्ति का भाई पवित्र कार में अपने साथी को लेकर वहां पहुंचा। दोनों ने उनके पति को मारने के लिए तीन गोलियां चलाई जो उसे लग गई थी। हमलावरों से बचने के उसके पति दीवार कूदकर भाग गए थे।