किसान की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
सोनीपत, 7 दिसंबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने गांव भैंसवाल कलां में किसान की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दो दोषियों को हत्या के मामले में उम्रकैद तथा दो अन्य को अवैध शस्त्र अधिनियम में तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
मामले में एवीटी स्टॉफ के तत्कालीन एएसआई गुलशन भौरिया की टीम ने गांव भैंसवाल कलां में बिजली निगम के सब स्टेशन के पास से आरोपी भैंसवाल कलां के रोहित, अमित, नवीन और अरुण उर्फ बनी को गिरफ्तार कर लिया था। रोहित और अमित पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम था। पुलिस ने आरोपियों से किसान पवन की हत्या की वारदात में प्रयोग की गई बाइक भी बरामद की थी।
मामले की सुनवाई के बाद शनिवार को एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने रोहित व अरुण उर्फ बनी को हत्या के मामले में उम्रकैद व प्रत्येक पर 1.12 लाख रुपये जुर्माना तथा नवीन व अमित को अवैध शस्त्र अधिनियम में तीन-तीन साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।