Donald Trump: पॉर्न स्टार को गुप्त तरीके से धन देने के मामले में ट्रंप ने किया सुनवाई, सजा रोकने का अनुरोध
न्यूयॉर्क, 31 अगस्त (एपी)
Donald Trump: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने एक ‘पॉर्न स्टार' को चुप रहने के लिए पैसे देने से जुड़े आपराधिक मामले में कार्यवाही रोकने और अगले महीने के लिए निर्धारित सजा सुनाने की प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का राज्य की अदालत से अनुरोध किया।
इससे पहले, ट्रंप ने इस मामले में एक संघीय अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था, ताकि उनकी दोषसिद्धि को पलटा जा सके और अगले महीने निर्धारित सजा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का रास्ता खोजा जा सके।
ट्रंप के वकीलों ने मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जुआन एम मर्चेन से 18 सितंबर के लिए निर्धारित ट्रंप को सजा सुनाने की तारीख को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का आग्रह किया, जबकि मैनहट्टन स्थित अमेरिकी जिला अदालत ने बृहस्पतिवार देर रात उनके इस अनुरोध पर विचार किया कि वह इस मामले को राज्य अदालत से अपने पास स्थानांतरित कर ले।
पूर्व राष्ट्रपति के वकीलों ने मैनहट्टन स्थित अमेरिकी जिला अदालत से न्यूयॉर्क शहर के इस आपराधिक मामले को अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि राज्य स्तरीय अभियोजन ने ट्रंप के संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्रपति को मुकदमों से मिलने वाली छूट पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले का उल्लंघन किया है।
ट्रंप को 34 आरोपों के तहत दोषी पाया था
मैनहट्टन की एक अदालत ने अमेरिका में 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को गुप्त तरीके से धन देने के मामले में ट्रंप को रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 आरोपों के तहत मई में दोषी पाया था। एक संघीय न्यायाधीश ने मामले को संघीय अदालत में स्थानांतरित करने के ट्रंप के प्रयास को पिछले वर्ष खारिज कर दिया था, जिससे राज्य की अदालत में ट्रंप के खिलाफ ऐतिहासिक मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया था।
ट्रंप के वकीलों ने यह दिया था तर्क
ट्रंप के वकीलों ने बृहस्पतिवार को दाखिल याचिका में कहा था कि 30 मई को दोषी ठहराए जाने के बाद मामले को संघीय अदालत में ले जाने से उन्हें इन आरोपों का विरोध करने के लिए 'स्थानीय शत्रुता से मुक्त, निष्पक्ष मंच' मिलेगा। ट्रंप के वकीलों ने कहा था कि अगर मामला संघीय अदालत में ले जाया जाता है, तो वे फैसले को पलटने और मामले को खारिज करने का अनुरोध करेंगे।