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सड़क हादसे में मौत के बाद ट्रिब्यूनल ने 77.37 लाख का मुआवजा दिया

07:47 AM Dec 30, 2024 IST
सड़क हादसे में मौत के बाद ट्रिब्यूनल ने 77 37 लाख का मुआवजा दिया
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मोहाली, 29 दिसंबर (हप्र)
मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल मोहाली ने 2023 में हुए सड़क हादसे में पीडि़त परिवार को 77.37 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। 12 फरवरी 2023 को बलौंकी निवासी राजबीर सिंह की दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक के परिवार ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि राजबीर उनके घर का इकलौता बेटा था और उसकी मौत से परिवार आर्थिक संकट में है।
ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का निर्धारण किया। मृतक की मासिक आय 37,635 रुपये थी, जिसे 40% बढ़ाकर 6,32,268 रुपये की वार्षिक आय तय की गई। व्यक्तिगत व्यय की कटौती के बाद 4,21,512 रुपये अंतिम आय निर्धारित की गई। मुआवजा 18 सालों के लिए निर्धारित किया गया, जिसमें अंतिम संस्कार और अन्य खर्चे भी शामिल हैं। कार चालक समर नानक, कार मालिक राकेश चंद्र लखनपाल और इंश्योरेंस कंपनी रायल सुंदरम को दोषी ठहराया गया।

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