ट्रेवल एजेंसी ने नवदंपति को थमाए नकली एयर टिकट
पंचकूला, 12 दिसंबर (हप्र)
नवदंपति से मैनेजर द्वारा कथित धोखाधड़ी करना ट्रेवल एजेंसी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मामले की सुनवाई करते हुए कंपनी पर प्रभावितों को ब्याज और मुआवजे सहित 1,37,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। मामला पंचकूला निवासी संदीप लखेड़ा का है। शिकायतकर्ता हनीमून के लिए इंडोनेशिया जाना चाहता था। इसलिए वह ट्रैवलैंगर्स ट्रेवल एजेंसी में 7 नवंबर 2018 को गया। यहां मैनेजर गौरव गोयल ने हनीमून पैकेज के लिए शिकायतकर्ता से डेढ़ लाख रुपए जमा करवा लिए। जब शिकायतकर्ता ने हवाई टिकटों की जांच की तो वे नकली निकलीं। इसके बाद संदीप लखेड़ा दोबारा ट्रेवल एजेंसी के आफिस गया। विरोध करने पर कंपनी की ओर से हनीमून पैकेज देने का फिर वादा किया गया, लेकिन कंपनी की ओर से वादा पूरा नहीं किया गया। संदीप ने कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा। जवाब में कंपनी ने कहा कि उसे शिकायतकर्ता से कोई पैसा नहीं मिला है और गौरव गोयल ने पैसे का गबन किया होगा।
आयोग के अध्यक्ष सतपाल ने पाया कि गौरव गोयल ने खुद को ट्रेवल कंपनी का अधिकारी बताते हुए रुपए की राशि जमा कराई थी। ट्रेवल एजेंसी ने अपने कार्य, आचरण और सहमति से गौरव गोयल को अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अनुमति दी थी। संदीप के वकील पंकज चंदगोठिया ने बताया कि उपभोक्ता फोरम ने माना कि एक हॉलिडे कंपनी अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए उत्तरदायी है और प्रभावितों को ब्याज और मुआवजे समेत 1,37,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए दस हजार रुपए और केस पर हुए खर्च को देने का आदेश दिया है।