सेवानिवृत्ति के नजदीक पहुंचे कर्मचारी के तबादले को ठहराया अनुचित, तबादला रद्द
शिमला, 26 नवंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के नजदीक कर्मचारी के तबादले को कानून की नजर में अनुचित ठहराते हुए तबादला आदेश रद्द कर दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कहा कि नियोक्ता का प्रयास होना चाहिए कि जिस कर्मचारी ने अपने पूरे जीवन में उसकी सेवा की है, उसे सेवाकाल के अंतिम चरण में पहुंचने पर उसकी सुविधानुसार स्थान पर तैनाती दी जाए। कोर्ट ने कहा कि यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के सेवाकाल के अंतिम समय में उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा कृत्य कानून की दृष्टि में उचित नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात कहा कि यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता को फरवरी, 2025 में प्रतिवादी बिजली बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त होना है। इसलिए सेवा के मात्र कुछ महीनों के शेष रहते उसका स्थानांतरण करना कुछ और नहीं, बल्कि शक्ति का दुरुपयोग है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने 18 नवंबर 2024 को जारी तबादला आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसके तहत उसे विद्युत डिवीजन, धर्मपुर, जिला मंडी से विद्युत डिवीजन, सुंदरनगर, जिला मंडी को भेजा गया था। प्रार्थी विद्युत डिवीजन, धर्मपुर में एएफएम-कम-ड्राइवर के रूप में सेवारत है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि चूंकि याचिकाकर्ता फरवरी, 2025 के महीने में सेवानिवृत्त होने वाला है, इसलिए याचिकाकर्ता का अपने सेवा करियर के अंत में स्थानांतरण गलत है, क्योंकि यह उसकी पसंद का स्टेशन नहीं है। कोर्ट ने सेवाकाल के अंत में प्रार्थी के तबादले को शक्तियों का दुरुपयोग ठहराते हुए इसे रद्द कर दिया।