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Tourist Permit Validity : हरियाणा में भी 12 वर्ष होगा टूरिस्ट परमिट वैलिडिटी, केंद्र की तर्ज पर सरकार ने लिया फैसला

06:56 PM Apr 28, 2025 IST
tourist permit validity   हरियाणा में भी 12 वर्ष होगा टूरिस्ट परमिट वैलिडिटी  केंद्र की तर्ज पर सरकार ने लिया फैसला
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चंडीगढ़, 28 अप्रैल (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)

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Tourist Permit Validity : हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता को 9 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार यह फैसला पहले ही कर चुकी है। केंद्र की तर्ज पर ही हरियाणा ने भी वैधता अवधि तीन वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग द्वारा जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद यह निर्णय लागू हो जाएगा।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने सोमवार को यहां बताया कि इस फैसले से टूरिस्ट/टूरिज्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। परिवहन विभाग की ओर से इस संदर्भ में प्रपोजल बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे स्वीकृति दे दी है। पिछले दिनों टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने परिवहन मंत्री अनिल विज से मुलाकात करके उनके सामने यह मुद्दा उठाया था।

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यूनियन पदाधिकारियों का कहना था कि टूरिस्ट परमिट की वैधता में एकरूपता लाने के लिए केंद्र के फैसले को हरियाणा में भी लागू किया जाना चाहिए। परिवहन मंत्री ने बताया कि टूरिस्ट परमिट हेतू टूरिस्ट वाहन के पंजीकरण की तिथि से एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल व सीएनजी के वाहनों के लिए 9 साल की अवधि को बढाकर 12 साल किया है। वहीं एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों की अवधि 9 साल से बढाकर 10 साल की है।

नॉन-एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल व सीएनजी तथा डीजल वाहनों की अवधि को 9 साल से बढ़ाकर 12 साल की गई है। केंद्र सरकार ऑल इंडिया परमिट पॉलिसी के अनुसार, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में 12 साल तक परमिट दिए जाते हैं। हरियाणा में अभी तक इन परमिट की अवधि 9 साल थी। नोटिफिकेशन के बाद हरियाणा में भी यह अवधि 12 वर्ष हो जाएगी।

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