मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

Thug Life Dispute : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को दी चेतावनी, कहा - फिल्म रोकोगे तो होगी कार्रवाई

02:01 PM Jun 19, 2025 IST

नयी दिल्ली, 19 जून (भाषा)

Advertisement

Thug Life Dispute : सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक सरकार से कहा कि वह राज्य में कमल हासन अभिनीत फिल्म "ठग लाइफ" की स्क्रीनिंग में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे।

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और मनमोहन की पीठ ने राज्य सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि अगर राज्य में फिल्म दिखाई गई तो वह सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी। बता दें कि शीर्ष अदालत एम महेश रेड्डी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कर्नाटक में फिल्म की स्क्रीनिंग न किए जाने को चुनौती दी थी।

Advertisement

पीठ ने कहा कि वह ऐसी स्थिति नहीं चाहती जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और फिल्म की रिलीज रोक दी जाए, कोई ‘स्टैंडअप शो' रद्द कर दिया जाए या किसी कलाकार को कविता पढ़ने से रोक दिया जाए इसलिए, पीठ ने राज्य सरकार से फिल्म की रिलीज के लिए खतरा बनने वाले किसी भी "विभाजनकारी तत्व" को रोकने के लिए कहा।

राज्य सरकार के आश्वासन के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने अभिनेता की फिल्म राज्य के सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं किए जाने पर 17 जून को कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि भीड़ को सड़कों पर डेरा जमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Advertisement
Tags :
AmaranBollywood NewsDainik Tribune Hindi NewsDainik Tribune newsEntertainment NewsHassan language disputeHindi NewsKamal Hassanlatest newsThug LifeThug Life ReleaseThug Life Release Dateदैनिक ट्रिब्यून न्यूजहिंदी समाचार