प्राध्यापक की हत्या के मामले में छात्र समेत तीन को उम्रकैद
सोनीपत, 19 सितंबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने राजकीय महाविद्यालय, पिपली में अंग्रेजी के प्राध्यापक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में छात्र व उसके दो साथियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। साथ ही छात्र के चाचा को भी शस्त्र अधिनियम में दोषी करार देकर 6 माह की सजा दी है।
मयूर विहार निवासी सितेंद्र ने 13 मार्च, 2018 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके बहनोई राजेश मलिक राजकीय कॉलेज, पिपली में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। वह सुबह अपने बहनोई व भांजी लक्षिका के साथ कॉलेज पहुंचे थे। महाविद्यालय पहुंचने के बाद उनके बहनोई राजेश अंदर गए तो उनकी बेटी भी साथ चली गई। राजेश जब स्टेनो कार्यालय में हाजिरी लगाने गए तो इसी बीच गांव रोहणा निवासी बीए द्वितीय वर्ष के छात्र जगमेल ने वहां पहुंचकर सरेआम राजेश मलिक पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। मामले में जगमेल के अलावा उसके दो अन्य साथियों गांव थाना कलां निवासी अमित व जशन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जगमेल के चाचा दिनेश को भी पकड़ा। दिनेश की लाइसेंसी बंदूक से वारदात को अंजाम दिया गया था। एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने जगमेल, अमित व जशन को हत्या व षड्यंत्र में दोषी करार दिया।