युवक के तीन हत्यारों को उम्रकैद की सजा
सोनीपत, 15 अप्रैल (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। गांव नांगल कलां के चौकीदार को टीडीआई के पास नांगल कलां की खाली पड़ी जमीन पर 3 जून, 2020 को एक युवक का शव पड़ा मिला था। उसकी तेजदार हथियार से हमला कर हत्या की गई थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात पर हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने का मुकदमा दर्ज किया था। मामले में कुंडली थाना के तत्कालीन प्रभारी रविंद्र कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए पानीपत के गांव मनाना निवासी अमित को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने बताया था कि उसने अपने साथी गांव लल्हेड़ी के भोलू व भोलू के एक साथी संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि उन्होंने चाकू व राड से हमला कर वारदात को अंजाम दिया था। बाद में पुलिस ने पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए वेस्ट रामनगर के प्रिंस को दबोचा लिया। जिसके बाद शव की पहचान रोहतक के गांव सांघी व घटना के समय सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी साहिल के रूप में हुई थी। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. संजीव आर्य की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।