हत्या में तीन आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माने की सजा
भिवानी, 16 अप्रैल (हप्र)
गांव धारेड़ू निवासी रविंद्र की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने तीन को दोषी करार दिया और उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार, गांव धारेड़ू निवासी सुरेंद्र ने सदर थाना पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके तीन बेटे हैं। 5 दिसंबर 2021 की रात को वह अपने तीनों बेटों के साथ घर में सो रहा था। पड़ोस में लड़के के जन्म के छठी के उपलक्ष में डीजे बज रहा था। उन्होंने बताया कि रात करीब साढ़े ग्यारह बजे गांव का ही हरीश उसके बेटे रविंद्र को बुलाकर दुकान पर ले गया था। इस दौरान उसके साथ शेर सिंह व दीपक भी थे। गांव में डीजे बज रहा था। उसने सोचा कि उसका बेटा रविंद्र डीजे देख रहा है। देर रात करीब एक बजे तीनों हुड़दंगबाजी कर रहे थे। तड़के सवा पांच बजे उसके बेटे धर्मेंद्र के मोबाइल फोन से हरीश के मोबाइल से संपर्क कर घर बुलाया और हरीश से उसके लड़के रविंद्र के बारे में पूछा तो हरीश ने बताया कि उसने रविंद्र को दुकान पर छोड़ दिया था। उसके बाद उसे नहीं पता कि वह कहां गया। पिता ने बताया कि इसके बाद वे रविंद्र की तलाश करते रहे। गांव के ही एक व्यक्ति के खेज में ज्वार के गड्ढे में अधजली अवस्था में रविंद्र की लाश मिली। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सदर थाना पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर तीन नामजद व्यक्तियों के खिलाफ हत्या, शव को खुदबुर्द करने सहित अन्य धारओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। पुलिस ने मामले में चालान पेश किया। तभी से केस चल रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. संजीव आर्या की अदालत ने रविंद्र की हत्या मामले की सुनवाई करते हुए गांव धारेड़ू निवासी दीपक, शेर सिंह व हरीश को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।