बेअदबी के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा : मुख्यमंत्री
चंडीगढ़, 4 सितंबर ( हप्र)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य सरकार बेअदबी की घटनाओं के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस मामले पर ताजा रिपोर्ट जल्द ही दाखिल की जाएगी। पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को बेअदबी की घटनाओं में बड़े सुराग मिले हैं और ताजा रिपोर्ट यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को उनके अपराधों की मिसाली सज़ा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह रिपोर्ट कानूनी जांच के लिए पहले ही भेजी जा चुकी है ताकि इस अपराध के लिए जिम्मेदार लोग कानून की पकड़ से बच न निकलें। मान ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इस घिनौने अपराध के दोषी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के उलट वे इस मामले में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बिना सोचे-समझे और लोगों की सलाह के बिना अपनी नीतियां लागू करती है जबकि इसके विपरीत राज्य सरकार लोगों की सलाह के साथ ही नीतियां बनाती है। उन्होंने कहा कि राज्य की कृषि नीति का खाका सभी संबंधितों के साथ सलाह-मशविरा के बाद तैयार किया जा रहा है क्योंकि औद्योगिक नीति भी उद्योगपतियों से सलाह-मशविरा के बाद लागू की गई थी। मान ने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट रैंक के चेयरमैन के साथ औद्योगिक सलाहकार आयोग गठित करने पर विचार कर रही है जिसमें बड़े उद्योगपति भी शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव जल्द ही कराए जाएंगे और ये उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिह्न के बिना चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी गांव सर्वसम्मति से पंचायत का चुनाव करेगा, उस गांव को 5 लाख रुपये की ग्रांट के अलावा स्टेडियम या स्कूल या अस्पताल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वैट के लंबित मामलों के लिए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) को सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस ओटीएस के माध्यम से पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले सरकार ने 164 करोड़ रुपये से अधिक कमाए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी नई ओटीएस लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने ‘फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल’ पेश किया जिसे विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि फायर ब्रिगेड स्टाफ में महिलाओं की भर्ती के लिए शारीरिक मानकों को बदलने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। मान ने घोषणा की कि फायर ब्रिगेड स्टाफ में लड़कियों की भर्ती करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य होगा।
वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पारित
राज्य वस्तुओं और सेवाओं कर व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संशोधन बिल, 2024 को पास कर दिया। करदाताओं को बड़ी राहत की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए 30 नवंबर, 2021 तक दाखिल रिटर्न के माध्यम से दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक करदाताओं के लिए छूट की भी घोषणा की।