एहतियाती हिरासत में न हों मनमाने प्रयोग : सुप्रीम कोर्ट
10:25 AM Mar 24, 2024 IST
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नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एहतियाती हिरासत एक कठोर उपाय है इसमें मनमाने प्रयोग शुरु में ही रुकने चाहिए। शीर्ष अदालत ने एक बंदी की अपील खारिज करने वाले तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की हिरासत उसे उसके किए गए किसी काम के लिए दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करने से रोकने के लिए है।
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