शहरों व कस्बों में कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं
चंडीगढ़, 20 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने प्रदेश वासियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट के मामले में बड़ी राहत दी है। अब शहर और कस्बों में वर्षों पहली बसी कॉलोनियों को समापन प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) लेने की जरूरत नहीं है। यह राहत उन्हें मिलेगी जिन्हें पहले आंशिक समापन प्रमाण पत्र मिला हुआ है। प्रदेश सरकार ने कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। विधि एवं विधायी विभाग ने सोमवार को हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है। यह विधेयक नगरीय क्षेत्रों के विकास और उनके नियमन से संबंधित है। इसके तहत राज्य के नगरीय क्षेत्रों में उचित योजना और विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। यह विधेयक शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग, भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम-1975 में संशोधन किया गया है। कॉलोनियों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रदान करने में तेजी लाने और पहले से बसी परियोजनाओं को समापन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सरकार ने यह संशोधन किया है।