पंचकूला टोपियारी पार्क के रखरखाव में चौतरफा खामियां
पंचकूला, 10 जनवरी (हप्र)
हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने सेक्टर-6 स्थित टोपियारी पार्क में लापरवाही बरतने व बुनियादी ढांचे की खराब गुणवत्ता पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता और आयोग के सलाहकार जिनसन जॉर्ज चाको तथा विभिन्न विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पार्क का दौरा करने उपरांत यह कार्रवाई की गई है। टीम द्वारा जांच के दौरान देखा गया कि पार्क में ईपीडीएम-पथ हाल ही में बिछाया गया था और तीन साल की वारंटी होने के बावजूद निर्माण के कुछ महीनों के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गया, जो स्पष्ट रूप से निर्माण के दौरान गैर-पर्यवेक्षण तथा संभावित भ्रष्टाचार को दर्शाता है। देखा गया कि अशोक राणा एसई इलेक्ट्रिकल एचएसवीपी जो एसई बागवानी का कार्यभार संभाल रहे थे, ने इस कार्य को करवाया था और इसलिए सीए, एचएसवीपी को इसकी जांच करने, इस चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने और 31 जनवरी तक आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। आयोग ने कहा कि वह आरोपपत्र जारी करके निर्माण पर किए गए अनावश्यक व्यय की राशि वसूलने पर विचार कर सकता है। एसडीई (सिविल), एमसी, पंचकूला को यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि जिमखाना क्लब के सामने वर्षा के समय जल निकासी व्यवस्था मौजूद है या नहीं। इसके अतिरिक्त, एसडीई को पिछले दो वर्षों में जल निकासी व्यवस्था पर की गई किसी भी सफाई का विवरण देना होगा। आयोग ने एक्सईएन, पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमडीए) को एक व्यापक वर्षा जल निकासी योजना तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्य आयुक्त ने पाया कि शौचालय बहुत बुरी अवस्था में थे और सार्वजनिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त थे। सामान्य रखरखाव और सफाई के मुद्दों के अलावा, फ्लश भी काम नहीं कर रहा था। एचएसवीपी के एक्सईएन (बागवानी) को उनकी सफाई सुनिश्चित करने और सफाई के बाद सबूत के तौर पर तस्वीरें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आयोग ने प्रत्येक शौचालय के लिए 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया है, यानी कि संबंधित एक्सईएन, एसडीई या अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से कुल 5,000 रुपये काटे जाएंगे।
स्थानीय निवासियों ने यह भी शिकायत की है कि पार्क का म्यूजिक सिस्टम संचालक की मर्जी से चलाया जा रहा है। आयोग ने देखा कि हरदीप मलिक, सलाहकार, ग्रीन प्लानिंग, पीएमडीए ने पार्क के विभिन्न निरीक्षण किए और निरीक्षण नोट जारी किए थे। इन निरीक्षण नोटों से यह स्पष्ट है कि पार्क का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। आयोग ने राम कुमार, डीओ-कम-एसडीई, पीएमडीए पर 5,000 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाया। आयोग ने आगे कहा कि इस पार्क के रखरखाव में चौतरफा खामियां पाई गई हैं।