फिर टली सूरजकुंड रोड पर अवैध फार्म हाउस तोड़ने की कार्रवाई
फरीदाबाद, 23 अगस्त (हप्र)
अरावली वन क्षेत्र में बने फार्म हाउसों और शिक्षण संस्थानों में तोड़फोड़ के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। अब मामले में 6 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट की ओर से कोई फैसला न आने से फार्म हाउस और शिक्षण संस्थान मालिकों ने राहत की सांस ली है। खोरी गांव में तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर खोरी संघर्ष समिति की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें समिति की ओर से कहा गया था कि जब वन क्षेत्र में बसे खोरी गांव के 10 हजार मकानों को तोड़ा जा सकता है तो यहां पर बने बड़े-बड़े संस्थान और होटल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और नगर निगम को अरावली वन क्षेत्र में सभी प्रकार के अवैध निर्माण हटाने के अादेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इसमें बताया कि अरावली में बने कई फार्म हाउस और शिक्षण संस्थानों ने सीएलयू करवा रखा है। इसके बाद से कोर्ट में लगातार सुनवाई के लिए आगे की तारीख मिल रही है।